SC Decision : Supreme Court sets 31 March deadline for all UID linkages including welfare schemes

Dear Aspirants, 
सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न सरकारी योजनाओं, बैंक खातों और मोाबइल नंबर को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दी है।
  • मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने अंतरिम आदेश सुनाते हुए सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार लिंकिंग की अनिवार्यता की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाए जाने के सरकार के फैसले पर सहमति जताई। 
  • बता दें कि आधार योजना को चुनौती वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई अगले साल 17 जनवरी से शुरू होगी।
  • संविधान पीठ के अन्य सदस्य हैं, न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति अशोक भूषण हैं।
  • कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड अनिवार्यता से संबंधित उसका यह आदेश राज्य सरकारों की योजनाओं के लिए भी लागू होगा।
  • हाल ही में नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि संविधान के अंतर्गत निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड के बिना भी बैंक में नया खाता खुलवाया जा सकता है लेकिन आवेदक को इस बात का सबूत देना होगा कि उसने आधार कार्ड के लिए आवेदन दिया है।

स्रोत: www.bbc.com, www.indianexpress.com

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