मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Chief Minister Marriage Shagun Yojana) के तहत अब दिए जाएंगे 51,000 रु

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने "मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना" के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 41,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये करने की घोषणा की है।

  • मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज यानि 18 दिसंबर, 2017 को हिसार जिला के गांव खांडाखेड़ी में वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के 51वें जन्मदिवस पर 'परम मित्र मानव निर्माण संस्थान' द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में नव दंपत्तियों को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। उन्होंने नव दंपत्तियों को आशीर्वाद स्वरूप 51,000 रुपये, मैरिज सर्टिफिकेट, गैस कनेक्शन व अन्य घरेलू वस्तुएं तथा पौधे भेंट कर उन्हें नए जीवन के लिए शुभकामनाएं प्रदान कीं और वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के इस प्रयास को सराहनीय बताते हुए दूसरों लोगों से भी इससे प्रेरणा लेने का आह्वान किया।
  • सामूहिक विवाह समारोह को पवित्र कार्य बताते हुए उन्होंने कहा कि समाज में ऐसे आयोजनों की बहुत जरूरत है क्योंकि जो परिवार अपनी बेटियों की शादी का खर्च वहन करने में असमर्थ होते हैं, उन परिवारों के लिए ऐसे आयोजन बेहतर विकल्प हैं। 
  • प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे परिवारों को "मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना" के तहत अब तक 41,000 रुपये दिए जाते थे जिसे आज से बढ़ाकर 51,000 रुपये किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेटियों का विवाह व कन्यादान एक पुण्य कार्य है और समाज के हर वर्ग को इसमें अपना सहयोग करना चाहिए। 
  • विधवा व तलाकशुदा महिलाओं की बेटियों की शादी में पूरे समाज को एकजुटता से आगे आना चाहिए ताकि उन्हें कर्ज न लेना पड़े।
  • आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया था। 
  • तीन साल पहले प्रदेश में 1000 लडक़ोंं के पीछे जहां बेटियों की संख्या 835 थी वहीं इस अभियान के चलते 1000 लडक़ों पर लड़कियों की जन्म दर 930 हो गई है जिसे बढ़ाकर 950 तक ले जाना है। 
विशेष : मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना - हरियाणा
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का शुभारंभ “अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग” ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू कर दी है। अब आवेदक अपने विवाह की तिथि से 30 दिन पहले घर बैठे या सांझा सेवा केंद्रों के माध्यम से विभाग की वेबसाइट www.haryanawelfareschemes.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फार्म को नि:शुल्क भरा जाएगा। 
  1. योजना के तहत सभी श्रेणियों की विधवाओं की बेटियों को 51,000 रुपये और अनुसूचित जातियों, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे विमुक्त जनजातियों के परिवारों और विधवाओं, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं, अनाथ एवं निराश्रित के बच्चों को 41,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी भी जाति और आय वर्ग की महिला खिलाड़ी को 31,000 रुपये बतौर शगुन दिए जाने का प्रावधान था। 
  2. 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि या वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम होने पर 11,000 रुपये की वित्तीय सहायता सरकार शगुन के तौर पर बेटियों के विवाह के लिए दे रही है।
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