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दुनिया भर में हर साल 15 मार्च का यह दिन उपभोक्ता के हक की आवाज़ उठाने और उन्हें अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए जागरुक बनाने के लिए मनाया जाता है।
दुनिया भर में हर साल 15 मार्च का यह दिन उपभोक्ता के हक की आवाज़ उठाने और उन्हें अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए जागरुक बनाने के लिए मनाया जाता है।
- आज से 24 साल पहले 1983 में ''विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (World Consumer Rights Day)'' मनाने की शुरूआत कंज्यूमर्स इंटरनेशनल नाम की संस्था ने की थी।
- वर्ष 2017 में इस दिवस का मुख्य विषय (Theme)-'‘Making Digital Marketplaces Fairer’' है।
- वर्ष 2017 में इस दिवस का मुख्य विषय (Theme)-“Building a Digital World Consumers Can Trust” हैं।
- 1979 में ग्राहक पंचायत के अर्न्तगत एक कानून समिति का गठन हुआ। ग्राहक संरक्षण कानून समिति के अध्यक्ष गोविन्ददास और सचिव सुरेश बहिराट थे। शंकरराव पाध्ये एड. गोविंदराव आठवले, सौ. स्वाति शहाणे इस समिति के सदस्य थे।
- गौरतलब है कि 15 मार्च, 1962 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन.एफ. केनेडी ने सर्वप्रथम उपभोक्ता अधिकारों को परिभाषित किया था।
- 15 मार्च, 1983 को पहली बार यह दिवस मनाया गया।
- ध्यातव्य है कि भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को ‘राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस’ मनाया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि इसी दिन (24 दिसंबर) वर्ष 1986 में ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम’ अधिनियमित हुआ था।
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