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सुप्रीम कोर्ट ने पिता की पैत्रिक संपत्ति पर बेटियों के हक को लेकर अपना फैसला सुनते हुए कहा कि बेटियों को पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार है, महिलाएं भी हिन्दू उत्तराधिकारी कानून के अंतर्गत आती है।
2005 से पहले जन्मी बेटियों को भी पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार है : सुप्रीम कोर्ट |
- कोर्ट ने कहा कि जिन बेटियों का जन्म 2005 के पहले हुआ है उनका भी संपत्ति पर बराबर का अधिकार है।
- साल 2005 में केंद्र सरकार ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया था। इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को भी बराबर हिस्सा देने की बात कही गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में आदेश देते हुए साफ किया है कि यह आदेश 2005 से पहले पैदा हुई लड़कियों पर भी लागू होगा।
- दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दो बहनों ने याचिका दायर की थी। जिसमे उन्होंने पिता की संपत्ति पर अधिकार मांगा था।
- 2 फरवरी, 2018 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ए के सीकरी और अशोक भूषण की की बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया कि 2005 से पहले जन्मी बेटियां पर भी पिता की संपत्ति पर बराबर का हक है।
- बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन कर पैतृक संपत्ति में बेटियों को भी बराबर का अधिकार देने की व्यवस्था की थी।
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