Daily Current Affairs Adda Spacial : राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (NCDRC)

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission)

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग

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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 24 दिसम्बर 1986 के अंतर्गत, तद्नुसार 1988 में, राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) का गठन किया गया। 
वर्तमान में माननीय न्‍यायमूर्ति एम बी शाह भारत के उच्‍चतम न्‍यायालय इसके अध्‍यक्ष है और इसमें आठ सदस्‍य - श्रीमती राज्‍यलक्ष्‍मी राव, श्री बी; के तैमिनी, माननीय न्‍यायमूर्ति के. एस. गुप्‍ता, माननीय न्‍यायमूर्ति एस. एन कपूर, डॉ. पी.डी. शिनॉय, श्री अनुपम दासगुप्‍ता, श्री एस. के. नायक और माननीय न्‍यायमूर्ति आर. सी जैन है।


उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम ने उपभोक्‍ताओं के विवादों के तत्‍काल और मितव्‍ययी निपटान हेतु राष्‍ट्रीय, राज्‍य और जिला स्‍तर पर तीन-स्‍तरीय क्‍वासी ज्‍युडिशियल उपभोक्‍ता विवाद निवारण तंत्र स्‍थापित किए हैं। जिन्हें क्रमशः जिला फोरम, राज्य उपभोक्ता शिकायत निपटान आयोग एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निपटान आयोग कहा जाता है। मौजूदा समय में 629 जिला फोरम एवं 35 राज्य आयोग हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एक एनसीडीआरसी है। इसका कार्यालय नई दिल्ली है।
राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) अधिनियम केन्‍द्र सरकार को राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता विवाद निवारण आयोग की स्‍थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। इसकी अध्‍यक्षता भारत के उच्‍चतम न्‍यायालय के आसीन अथवा सेवानिवृत्त जज करते हैं। 
  1. जिला मंच : यदि यह 20 लाख रु. से कम की हैं।
  2. राज्‍य आयोग : यदि यह 20 लाख रु. से अधिक है लेकिन 1 करोड़ रूपए से कम है।
  3. राष्‍ट्रीय आयोग : यदि 1 करोड़ रुपए से अधिक है।  

अन्य पहलू:-

एकीकृत तीन स्‍तरीय उपभोक्‍ता शिकायत निवारण तंत्र:- 

  • इस तंत्र में स्‍तर एक पर उपभोक्‍ता ऑन लाइन अनुसंधान और सशक्‍तीकरण (सीओआरई) केन्‍द्र, राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता हेल्‍पलाइन (एनसीएच) और उपभोक्‍ता की आवाज शामिल हैं? 
  • स्‍तर दो पर फिक्‍की एलांयस फार कंज्‍यूमर केयर शामिल है।
  • स्‍तर तीन पर गैर-मुकदमा तंत्र अथवा वै‍कल्पिक विवाद निपटान (एडीआर) शामिल है।
  • उपभोक्‍ता ऑनलाइन अनुसंधान और सशक्‍तीकरण (सीओआरई) केन्‍द्र  सीओआरई केन्‍द्र की स्‍थापना उपभोक्‍ता समन्‍वय परिषद/सीसीसी के सहयोग से समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर कर की गई है। 
  • यह उपभोक्‍ता कार्य विभाग की एकमात्र प्राधिकृत एजेंसी है जो मध्‍यस्‍थता द्वारा ऑनलाइन उपभोक्‍ता शिकायतों का निवारण करती है।
  • सीओआरई स्‍वयं को पंजीकृत कर सकते हैं और अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। 
  • राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता हेल्‍पलाइन (एनसीएच), उपभोक्‍ता मामले विभाग द्वारा दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय, वाणिज्‍य विभाग के समन्‍वय से 3.12 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत से राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता हेल्‍पलाइन परियोजना आरंभ की गई। 
  • उपभोक्‍ता टोल फ्री नम्‍बर 1800-11-4000 पर डायल कर सकते हैं और उपभोक्‍ता के रूप में उनके समक्ष आ रही समस्‍याओं के लिए दूरभाष पर परामर्श ले सकते है। 
  • फिक्‍की ने उपभोक्‍ता कार्य विभाग के सहयोग से एक समर्पित केन्‍द्र ''फिक्‍की अलांयस फॉर कंज्‍यूमर केयर'' स्‍थापि‍त करने की पहल की है। साथ ही, एफएसीसी के पास कोई कानूनी शक्तियां नहीं हैं और यह किसी कंपनी को न तो प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्‍य कर सकता है और न ही वे किसी संस्‍वीकृति को प्रवृत्त कर सकते हैं।  
  • गैर मुकदमा तंत्र अथवा वैकल्पिक विवाद निपटान (ए डी आर)  वैकल्पि‍क विवाद निपटान (ए.डी.आर) में विवाद के समाधान हेतु कई पहल अपनाता है जिनमें से अधिकांश तटस्‍थ व्‍यक्ति जैसे मध्‍यस्‍‍थ जो पक्षों की उनकी असहमति का समाधान करने में सहायता कर सकता हो, का उपयोग करते हैं।
  • देश में उपभोक्‍ता मंचों का कंप्‍यूटरीकरण और कंप्‍यूटर नेटवर्किंग यह योजना 2004-05 से लागू किए जाने के लिए महत्‍वपूर्ण परियोजना के रूप में राष्‍ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र (नेशनल इन्‍फार्मेटिक्‍स सेन्‍टर) के माध्‍यम से शुरू की गई है।
  • 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बनाया जाता हैं|
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