Do You Know : प्रोफेशनल टैक्स क्या है (What is professional tax)?

Dear Aspirants,
प्रोफेशनल टैक्स (वृत्ति कर) अप्रत्यक्ष कर है, जो मुख्यत: राज्य सरकार, विशेष नगरीय निकाय (म्युन्सिपल कॉरपोरेशन) द्वारा 15 हजार रुपए या इससे ज्यादा प्रतिमाह कमाने वाले छोटे-मोटे व्यवसाई, सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति, चार्टड अकाउंटेट, डॉक्टर, वकील व अन्य व्यवसायिक गतिविधियों में लगे व्यापारियों पर लगाया जाता है।

  • प्राफेशनल टैक्स अधिनयिम की अनुसूची 1 के तहत विशेष 'व्यक्ति' को प्रोफेशनल टैक्स देने का उत्तरदायी माना गया है, उसे विभिन्न केटेगेरी में अलग-अलग टैक्‍स की 21 प्रविष्ठियों में दर्शाया गया है। अलग-अलग श्रेणी में वर्गीकृत किये गये व्यक्तियों के लिए प्रोफशनल टैक्स की दर क्या होगी, उसे अनुसूची 1 में उपलब्ध कराया गया है। 
  • प्रोफेशनल टैक्स सरकार को रेवेन्यू प्राप्त करने का स्‍त्रोत है, जिससे राज्य सरकारों को रोजगार गारन्टी जैसी योजनाओं को चलाने में मदद मिलती है।
  • भारत में जो राज्य सरकारें प्रोफेशनल टैक्स लगाती हैं, वे हैं:- आन्ध्रप्रदेश, असम, छतीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, मघ्यप्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, पश्चिमी बंगाल और केन्द्रशासित राज्य जिसमें दिल्ली व चंड़ीगढ़ भी सम्मिलित है।  
  • प्रोफेशनल टैक्स को इनकम टैक्स की तरह ही माना जाता है। जितना प्रोफेशनल टैक्स काटा जाता है, उसके जगह पर आयकर की छूट मिलती है।
  • प्रोफेशनल टैक्स की दर सभी राज्यों में अलग-अलग होती है।
  • टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, राजकोट म्युन्सिपल कॉरपोरेशन ने प्रोफेशनल टैक्स को ऑनलाइन जमा की सुविधा प्रदान की है। 
प्रोफेशनल टैक्स पर एक नजर- प्रोफेशनल टैक्स दो प्रकार का लिया जाता है।
  1. सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों (वेतन धारियों) से 
  2. स्वयं का व्यवसाय करने वालों से  
  • 15 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन या इनकम वालों पर यह टैक्स लगता है।
  • 10 से 20 लाख के टर्न ओवर पर 1000, 20 से 50 लाख के टर्न ओवर पर 2000 और 50 लाख से ऊपर के टर्न ओवर पर 2500 रुपए सालाना टैक्स।
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