Dear Aspirants,
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने मनी लॉड्रिंग पर अंकुश लगाने के लिए सभी इंश्योरेंस पॉलिसी को भी आधार और पैन से लिंक कराने का आदेश जारी कर दिया है।
- सभी बीमा पॉलिसी फिर चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या आपके वाहन का इंश्योरेंस हो उसे पैन और आधार से लिंक कराना ही होगा।
- IRDAI ने प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग सेकंड अमेंडमेंट रुल-2017 एक्ट के तहत यह प्रावधान किया है।
- भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) की ओर जारी आदेश में कहा, "धन-शोधन (रिकार्ड का रखरखाव) दूसरा संशोधन नियम 2017 के अंतर्गत जीवन, गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमा धारकों को उनके बीमा पॉलिसी को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है।"
- अगर आपके पास बीमा पॉलिसी है लेकिन आपके पास पैन कार्ड नहीं तो आप फॉर्म 60 भर सकते हैं।
- आधार और पैन को बीमा पॉलिसी से लिंक कराने का उद्देश्य है बीमा क्लेम और धोखाधड़ी के मामलों से बचने में सहायता प्राप्त करना।
- भारत में 24 जीवन बीमा कंपनियां और 33 जनरल बीमा कंपनियां ऑपरेशन में हैं।
- ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के एमडी एवं सीईओ भार्गव दासगुप्ता ने कहा है कि वित्तीय सेवाओं के लिए एक एकीकृत मंच बनाने की दिशा में यह एक प्रगतिशील और तर्कसंगत कदम है।
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