डिमांड ड्राफ्ट पर होगा बनवाने वाले का नाम : RBI
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने काले धन और मनी लॉंडरिंग को रोकने के लिए डिमांड ड्राफ्ट, भुगतान आर्डर, बैंकर के चेक और अन्य साधनों जैसे भुगतान साधनों के प्रष्ठ पर क्रेता के के नाम को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने काले धन और मनी लॉंडरिंग को रोकने के लिए डिमांड ड्राफ्ट, भुगतान आर्डर, बैंकर के चेक और अन्य साधनों जैसे भुगतान साधनों के प्रष्ठ पर क्रेता के के नाम को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है।
- आरबीआई की तरफ से किया गया बदलाव 15 सितंबर, 2018 से लागू होगा।
- इस अधिसूचना के अनुसार 15 सितंबर 2018 से डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक बनवाने पर उस पर बनवाने वाले शख्स का नाम लिखा होगा।
- रिजर्व बैंक ने सभी कामर्शियल बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी को-ऑपरेटिव बैंकों, राज्य को-ऑपरेटिव बैंकों, जिला केंद्रीय को-ऑपरेटिव बैंकों, स्माल फाइनेंस बैंकों और पेमेंट्स बैंकों को संबंधित नियम को तय तिथि से अमल में लाने का निर्देश दिया है।
- रिजर्व बैंक ने नो योर कस्टमर (KYC) नॉर्म्स में भी संशोधन किया है. केवाईसी के मास्टर डायरेक्शन की धारा 66 में बदलाव किया गया है।
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