Guwahati : 23rd GST Council Meeting


गुवाहाटी में आयोजित जीएसटी परिषद की 23वीं बैठक में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी) ने आम इस्तेमाल वाली 178 वस्तुओं पर मौजूदा दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है।
मुख्य बिंदु....
  1. जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुल 211 वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है।
  2. 28 प्रतिशत दर वाले स्लैब में वस्तुओं की संख्या को घटाकर सिर्फ 50 कर दिया है जो कि पहले 227 थी।
  3. 178 वस्तुओं पर जीएसटी की दर 28 से घटाकर 18 फीसद कर दी है। 
  4. 13 वस्तुओं पर जीएसटी की दर 18 फीसद से घटाकर 12 फीसद कर दी गई है।      
  5. 6 वस्तुओं पर 18 फीसद से घटाकर 5 फीसद, 8 वस्तुओं पर 12 से घटाकर 5 फीसद और 6 वस्तुओं  पर 5 से घटाकर 0 फीसद करने का फैसला किया है।         
  6. वस्तुओं पर लागू नई जीएसटी दरें 15 नवंबर से लागू होंगी।     
  7. जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटीआर-1 को तीन महीने में एक बार भरने की सहूलियत दे दी गई है।     
  8. जीएसटीआर-3बी की फाइलिंग मार्च तक जारी रहेगी और सभी करदाताओं को मार्च 2018 तक जीएसटीआर-3बी फाइल करते रहना होगा।
  9. दरें तय करने वाली फिटमैंट समिति ने 28 प्रतिशत के स्लैब में आने वाली वस्तुओं की संख्या को घटाकर 62 करने की सिफारिश की थी जबकि परिषद ने इसमें वस्तुओं की संख्या को घटाकर 50 कर दिया है।
  10. जीएसटी काउंसिल ने सैनेटरी, सूटकेस, स्टेशनरी आर्टिकल, घड़ी, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, च्युइंगम, चॉकलेट, आफ्टर शेव, शैंपू, प्लाईवुड, डियोडरेंट,वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट, ग्रेनाइट व मार्बल जैसे आइटम्स को 28% से घटा कर 18% के दायरे में ला दिया है।
  11. जीएसटी परिषद के इस फैसले से राजस्व पर असर 20,000 करोड़ रुपये सालाना होगा।
  12. देशभर में एसी और नॉन एसी रेस्‍टॉरेंट पर जीएसटी दर घटाकर एक समान 5 प्रतिशत बिना इनपुट टैक्‍स क्रेडिट के करने का फैसला लिया गया है। (गैर एसी रेस्तरां पर 12 और एसी रेस्तरां पर 18 प्रतिशत)।
28 प्रतिशत की दर में....
  • वस्तुएं पान मसाला, एरेटेड पानी और बेवरेजेज, सिगार और सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, सीमेंट, पेंट, इत्र, एसी, डिश वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, कारों और दोपहिया, विमान और याट शामिल है।
18 प्रतिशत की दर में....
  • वस्तुएं वायर और केबल्स, फर्नीचर, मैट्रेस, ट्रंक, सूटकेस, डिटर्जेंट, शैंपू, केश क्रीम, बालों का रंग, मेकअप का सामान, पंखे, लैंप, रबड ट्यूब और माइक्रोस्कोप शामिल है।
12 प्रतिशत की दर में..
  • इसमें कंडेस्ड मिल्क, रिफाइंड चीनी, पास्ता करी पेस्ट, डायबेटिक फूड, मेडिकल ग्रेड आक्सीजन, प्रिंटिंग इंक, हैंडबैग, टोपी, चश्मे का फ्रेम, बांस-केन फर्नीचर शामिल है।
6 प्रतिशत की दर में (18 से घटाकर छह प्रतिशत).. 
  • पफ्ड राइस चिक्की, आलू का आटा, चटनी पाउडर और फ्लाई सल्फर शामिल है।
0 प्रतिशत की दर में (5 से घटाकर शून्य प्रतिशत).. 
  • ग्वार मील, हाप कोन, कुछ सूखी सब्जियों, बिना छिले नारियल और मछली शामिल है।
5 प्रतिशत की दर में (12 से घटाकर 5 प्रतिशत).. 
  • इडली डोसा बैटर, तैयार चमड़े, कायर, मछली पकड़ने का जाल, पुराने कपड़े और सूखे नारियल शामिल है।
बाहरी कड़ियाँ....
http://www.jagran.com/business/biz-23rd-gst-council-meeting-in-guwahati-17006660.html

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