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कर्नाटक में अलग झंडे की मांग क्यों (Why Karnataka wants its own flag)? : All you need to Know

Dear Aspirants,

सिद्धारमैया ने कहा- "क्या संविधान में कोई ऐसा प्रावधान है? क्या आपने संविधान में ऐसा कोई प्रावधान देखा है? क्या भाजपा के लोगों को ऐसे किसी प्रावधान के बारे में पता है? तो वे यह मुद्दा क्यों उठा रहे हैं?" 

  • कर्नाटक सरकार ने 17 जुलाई, 2017 को राज्य की अलग पहचान के लिए राज्य-ध्वज निर्माण पर सुझाव देने हेतु 9 सदस्यीय समिति का गठन किया था।
  • केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संविधान में 'एक देश एक झंडा' के सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट किया है कि तिरंगा ही पूरे देश का ध्वज है।
  • सरकार ने कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग के सचिव को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया हैं।    
  • 2014 में कन्नड़ लेखक एवं पत्रकार पाटिल पुटप्पा और समाजसेवी भीमप्पा गुंडप्पा गडपा ने अपने ज्ञापन में सरकार से अनुरोध किया था कि ‘कन्नड़ नाडु’ के लिए एक अलग झंडा डिजाइन किया जाए और इसे कानूनी आधार दिया जाए।     
  • कर्नाटक के स्थापना दिवस (1 नवम्बर ) के अवसर पर हर साल एक नवंबर को राज्य के कोने-कोने में अभी जो झंडा फहराया जाता है, वह मोटे तौर पर लाल एवं पीले रंग का ‘कन्नड़ झंडा’ है।
  • इस झंडे का डिजाइन 1960 के दशक में वीरा सेनानी एम ए रामामूर्ति ने तैयार किया था।      
  • केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संविधान में 'एक देश एक झंडा' के सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट किया कि तिरंगा ही पूरे देश का ध्वज है।     
  • अभी तक देश में जम्मू-कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जिसके पास अपना अलग झंडा है। संविधान की धारा-370 के तहत जम्मू-कश्मीर को खास दर्जा दिया गया है।     
  • कर्नाटक में हाल में क्षेत्रीय भावनाएं प्रबल हुई हैं। बंगलुरू में मेट्रो स्टेशनों के नाम हिंदी में लिखने के खिलाफ वहां तेज अभियान चला।     
  • इस सिलसिले में जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक म्यामांर के उदाहरण दिए गए हैं। इन देशों की संघीय प्रणाली में राज्यों की अलग क्षेत्रीय पहचान को मान्यता दी गई है।  

Question:- फ्लैग कोड क्या है? 

Answer- भारत की ध्वज संहिता राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, प्रथाओं और सम्मेलनों का एक समूह है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, 2002, को तीन भागों में विभाजित किया गया है.....
  1. कोड के भाग एक में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है। 
  2. दूसरा भाग सार्वजनिक, निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को समर्पित है। 
  3. तीसरे भाग में केंद्रीय और राज्य सरकारों और उनके संगठनों और एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने के नियम-अनुशासन हैं।

नोट:-

  1. गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम एक देश हैं हमारा एक झंडा है। 
  2. उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जो राज्यों के लिये अलग झंडे की अनुमित देता हो या ऐसा करने को प्रतिबंधित करता हो।
  3. स्पष्ट किया कि "कर्नाटक का अपना एक झंडा है जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है सरकार का नही।"
  4. इस झंडे को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या अन्य सरकारी कार्यक्रमों में सरकार द्वारा नहीं फहराया जा सकता है।

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